मधेपुरा: जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा की कोर्ट ने अपहरण के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है. पप्पू यादव को पांच महीने पहले कोरोना काल के दौरान गिरफ्तार किया था. 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को पटना से जाप सुप्रीमो सह मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए थे. सोमवार को इस मामले को लेकर जन प्रतिनिधियों के मुकदमे से संबंधित मामलों की सुनवाई देख रहे मधेपुरा की विशेष अदालत सह एडीजे-3 की कोर्ट में पप्पू यादव उपस्थित हुए. 30 सितम्बर को बहस के बाद आज वाद निर्णय हेतु समय निर्धारित था.
अंतिम फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत (MP/MLA cases) मधेपुरा निशिकांत ठाकुर ने पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने के आदेश दिए हैं.
32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव रिहा हो गए हैं. मधेपुरा व्यवहार न्यायालय की विशेष अदालत ने 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं.